March 23, 2024

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31 मार्च से पहले वित्त वर्ष 2021-22 का भर दें इनकम टैक्स रिटर्न, बाद में नहीं मिलेगा मौका

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2021-2022 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो आज ही इस जरूरी काम को निपटाएं. इस काम के लिए अब केवल दो दिन का ही समय बचा है. इसके बाद आप वित्त वर्ष 2021-2022 का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले भी कई बार वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाया है. लेकिन, अब इस डेडलाइन को 31 मार्च के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा.

जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे उन्हें अगले वित्त वर्ष से ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. उन्हें 25 प्रतिशत ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-2020 वित्त वर्ष का रिटर्न बिना पेनल्टी के दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी.