इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने संबंधी एक याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि यह मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। बदायूं के बिसौली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग का आवेदन एसडीएम को दिया था। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। एसडीएम के इसी आदेश इरफान नाम के याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी गई थी।
More Stories
केसीएफ मिस एंड मिसेज इंडिया एंड नारी शक्ति सम्मान 2024 का हुआ सफ़ल व भव्य आयोजन
साइन केयर प्रोडक्शंस प्रवीण कुमार निर्माता- निर्देशक के माध्यम से बनी हिंदी बॉलीवुड फिल्म ‘मेरी शादी करो जी’ का मुहूर्त
अदिति सिंह की एंट्री बॉलीवुड मे साइन केयर प्रोडक्शन ने दिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म ब्रेक