इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने संबंधी एक याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि यह मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। बदायूं के बिसौली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग का आवेदन एसडीएम को दिया था। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। एसडीएम के इसी आदेश इरफान नाम के याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी गई थी।
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