पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि पहले स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि मार्च 2022 तक थी।
क्या है पीएम स्वनिधि: योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले अपने काम को दोबारा से शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज ब्याज सब्सिडी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार में लिए गए लोन को समय से चुकाने पर पीएम स्वनिधि के लाभार्थी दूसरी बार में 20 हजार और तीसरी बार में 50 हजार रूपये तक के लोन के लिए योग्य हो जाते हैं।
-पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को क्यूआर कोड, प्रशिक्षण और कैशबैक की सुविधा दी जाती है।
अच्छे भुगतान व्यवहार और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः ब्याज सब्सिडी (7 प्रतिशत प्रति वर्ष) और कैशबैक (1,200 रुपये तक) के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 10,000 रुपये के कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी प्रभावी रूप से कुल ब्याज की 30 प्रतिशत होती है।
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