राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर (Ajmer) में जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. अजमेर जिला प्रशासन ने 7 अप्रैल से इस प्रतिबंध को लागू कर दिया है. गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं. इसके साथ-साथ अजमेर जिला प्रशासन ने शहर में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी है. साथ हीअब अगले एक महीने तक किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडों और बैनर का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है.
इस आदेश में कहा गया कि जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल, सार्वजनिक चौराहे, बिजली व टेलीफोन के खम्बे व किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर या झंडे नही लगाए जा सकेंगे. साथ ही लिखा गया है कि अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
करौली में हुई थी हिंसा
आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के करौली शहर में नवसंवत्सर के मौके पर हिन्दू संगठनों की ओर से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी. तब से करौली में तनाव का माहौल बना हुआ है. हालांकि अभी शांति है और किसी बी प्रकार के हिंसा की खबर नहीं है.
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