केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में इनकम टैक्स (Income Tax) असेसमेंट को फिर से खोलने के समय को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था. हालांकि आयकर विभाग ने इसके बाद भी 3 साल से ऊपर के टैक्स से जुड़े सभी मामलों में री-असेसमेंट के लिए नोटिस भेज दिया था.
छोटे करदाताओं के लिए अब बड़ी राहत मिल गई है. सीबीडीटी ने अधिकारियों से कहा है कि 50 लाख रुपये से कम टैक्स वाली 6 साल पुरानी फाइलें न खोली जाएं. इसके हिसाब से वित्तवर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान अगर किसी करदाता का टैक्स 50 लाख से कम है तो उसे फिर से असेसमेंट का नोटिस नहीं भेजा जाएगा.
इन्हें जाएगा नोटिस
हालांकि सीबीडीटी ने कहा कि 2015-16 और 2016-17 के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा जा सकता है. इसके लिए 30 दिनों के भीतर रीअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर इसकी जानकारी करदाता को दें. सीबीडीटी ने कर अधिकारियों से ये भी कहा है कि वे करदाताओं को री-असेसमेंट के लिए दो हफ्तों का समय दें.
साथ ही अगर उनकी तरफ से कोई समय बढ़ाने का अनुरोध आता है तो समय सीमा बढ़ा भी सकते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में आईटी असेसमेंट को फिर से खोलने के समय को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था. हालांकि आयकर विभाग ने इसके बाद भी तीन साल से ऊपर के टैक्स से जुड़े सभी मामलों में री-असेसमेंट के लिए नोटिस भेज दिया था.
नोटिसों को दी गई थी चुनौती
इन नोटिसों को अदालत में चुनौती दी गई थी. फिर आयकर विभाग ने सुप्रीमकोर्ट में इन नोटिस को जारी रखने के लिए अपील दायर की. सुप्रीमकोर्ट ने आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया था. हालांकि इसके बाद अब आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं को राहत देने का फैसला किया है.
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