हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। धारा-144 तोड़कर रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा निकालने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर, एनएसयूआई अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर, राहुल मैहरा, विरेंद्र बाश्टू, अमित ठाकुर, राहुल चौहान, दिनेश चोपड़ा, दीपक खुराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 143 व 188 के तहत मामला भी दर्ज किया है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार बीते 29 मार्च को विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में विधानसभा परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीटीओ के पास जब यात्रा पहुंची तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका और कहा कि सीटीओ के आगे धारा-144 लगी हुई है। यहां पर नारेबाजी करना प्रतिबंधित है। पुलिस की बात को अनसुना करते हुए वह रिज की ओर नारे लगाते हुए आगे बढ़ गए।
बता दें कि बीते 29 अप्रैल को शिमला के रिज मैदान पर खलिस्तानी झंडा फहराने की धमकी देने वाले सिख फार जस्टिस (एसएफजे) के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू को करारा जवाब देने के लिए विधायक विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। प्रदेश भर से सैकड़ों कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। 1 हजार मीटर लंबा झंडा लेकर कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसके अलावा 400 छोटे झंडे कार्यकर्ताओं के हाथों में थे। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता रिज मैदान पर पहुंचे थे।सिटी प्वाइंट से रिज तक धारा-144 लगी रहती है। इसके आगे किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी करने की अनुमति नहीं है। पुलिस के जवानों ने तिरंगा यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को सिटी प्वाइंट पर रोका। उन्हें कहा गया कि इसके आगे नारेबाजी की अनुमति नहीं है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की तीखी नोंकझोंक भी हुई। इस दौरान उन्होंने सिटी प्वाइंट पर बैरिकेडिंग को हटाया। इसके बाद कार्यकर्ता रिज की तरफ निकले। रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक यह यात्रा निकाली गई।
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